पैन-आधार कार्ड जरुरी दस्तावेजों में आते है | इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 30 जून तक दोनों को लिंक करने का समय बढ़ा दिया था और साथ ही जुर्माना भी तय कर दिया था |
30 जून तक पैन-आधार लिंक करने पर 500 रूपये जुर्माना भरना था लेकिन अब ये जुर्माना बढ़कर 1000 रुपए हो गयी है |इसे भरने के बाद ही आप दोनों को लिंक कर पायेंगे |
पैन को आधार से लिंक करने के लिए आपकी विंडो पर पॉप उप दिखेगा | अगर ये न दिखे तो आपको प्रोफाइल सेटिंग्स में जाकर खोलें | फिर अपनी पैन डिटेल्स को वेरीफाई करें |
नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से पेनाल्टी चार्ज भर सकते है | इससे पहले आपको पैन नंबर, अस्सेस्मेंट इयर और एड्रेस डालना होगा | बस फिर captcha डाल कर पेमेंट के दें |