PAN-Aadhaar  लिंक करने के आसान टिप्स 

PAN-Aadhaar लिंक

पैन-आधार कार्ड जरुरी दस्तावेजों में आते है | इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 30 जून तक दोनों को लिंक करने का समय बढ़ा दिया था और साथ ही जुर्माना भी तय कर दिया था |

कितना रखा है जुर्माना 

30 जून तक पैन-आधार लिंक करने पर 500 रूपये जुर्माना भरना था लेकिन अब ये जुर्माना बढ़कर 1000 रुपए हो गयी है |इसे भरने के बाद ही आप दोनों को लिंक कर पायेंगे |

कैसे करें पैन-आधार कार्ड लिंक 

अगर आपने अब तक पैन-आधार को लिंक नहीं किया है ,तो घर बैठे कर सकते हैं | हम कुछ आसान टिप्स बताने जा रहे है, इससे आपका काम हो जायेगा |

स्टेप-1 

सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाईलिंग पोर्टल  www.incometax.gov.in पर जाएँ और पैन-आधार आईडी से खुद को रजिस्टर करें |

स्टेप-2 

पैन को आधार से लिंक करने के लिए आपकी विंडो पर पॉप उप दिखेगा | अगर ये न दिखे तो आपको प्रोफाइल सेटिंग्स में जाकर खोलें | फिर अपनी पैन डिटेल्स को वेरीफाई करें |

स्टेप-3 

पैन डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद आपको अपनी आधार डिटेल्स डालनी होगी | बस फिर शो होगा लिंक नाउ, इस पर क्लिक करें |

स्टेप-4

आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक massage आ जायेगा, जिससे कन्फर्म होगा की आपका पैन आधार कार्ड से लिंक हो चूका है |

कैसे भरें जुर्माना 

पैन-आधार लिंकिंग से पहले पोर्टल https://onlineservices.tin.egov-nsdl.com/etaxnew/tdsnontds.jsp Protean पर जाएँ |

पेनाल्टी भरें 

पोर्टल खुलने के बाद आपको Tax Application आप्शन चुनना है और इसे ध्यान से पढ़ लें | आपको कितना जुर्माना भरना है और क्यों भरना है, ये सब लिखा होगा |

पेमेंट करें 

नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से पेनाल्टी चार्ज भर सकते है | इससे पहले आपको पैन नंबर, अस्सेस्मेंट इयर और एड्रेस डालना होगा | बस फिर captcha डाल कर पेमेंट के दें |