Income Tax Returns: चूक गए इनकम टैक्स भरने का मौका, फिर मिलेगा अवसर या होगी कार्रवाई? जानें सब कुछ

Income Tax Returns: चूक गए इनकम टैक्स भरने का मौका, फिर मिलेगा अवसर या होगी कार्रवाई? जानें सब कुछ

आयकर रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन खत्म होने के साथ ही यह सवाल उठने लगे हैं कि आखिर जिन लोगों ने अब तक रिटर्न फाइल नहीं किया है, एक अगस्त से उनके साथ क्या होगा? क्या आयकर विभाग उन पर किसी तरह की कार्रवाई कर सकता है या उनके लिए टैक्स भरने का मौका बरकरार रहेगा। आइए जानते हैं…

Income tax Returns
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Income Tax Returns: चूक गए इनकम टैक्स भरने का मौका, फिर मिलेगा अवसर या होगी कार्रवाई? जानें सब कुछ !

Income Tax Returns: आयकर विभाग की तरफ से वित्त वर्ष 2021-22 में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की 31 जुलाई की डेडलाइन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सोशल मीडिया पर इनकम टैक्स पोर्टल को लेकर की गई शिकायतों के बावजूद विभाग ने तय तारीख को नहीं बढ़ाया है। आज रात 10 बजे तक 63,47,054 आईटी रिटर्न दाखिल किए गए, जबकि पिछले एक घंटे में 4,60,496 आईटी रिटर्न भरे गए। 


ऐसे में यह सवाल उठने लगे हैं कि आखिर जिन लोगों ने अब तक रिटर्न फाइल नहीं किया है, एक अगस्त से उनके साथ क्या होगा? क्या आयकर विभाग उन पर किसी तरह की कार्रवाई कर सकता है या उनके लिए टैक्स भरने का मौका बरकरार रहेगा। आइए जानते हैं…

1. जुर्माने का है प्रावधान


सरकार के नियमों के मुताबिक, जो भी टैक्स प्रदाता 31 जुलाई तक अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं, उनके पास अभी भी आयकर भरने का मौका बरकरार है। लोग 31 दिसबंर तक आयकर भर सकते हैं। हालांकि, डेडलाइन निकलने के बाद अब लोगों को इसके लिए जुर्माना भरना पड़ेगा। 1961 के आयकर कानून के मुताबिक, 31 जुलाई के बाद टैक्स भरने वालों पर धारा 234ए के तहत ब्याज के साथ आयकर भरना होगा।

2. किस पर कितने जुर्माने का नियम?


31 जुलाई के बाद टैक्स प्रदाताओं को जुर्माने के साथ रिटर्न फाइल करने का मौका मिलेगा। हालांकि, अलग-अलग आय वर्ग के लिए जुर्माने की रकम अलग होगी। Income Tax Returns

  • 5 लाख तक की सालाना तनख्वाह वाले लोग 31 दिसंबर तक 1,000 रुपये के जुर्माने के साथ रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
  • 5 लाख रुपये से ज्यादा की सालाना तनख्वाह वाले 5,000 रुपये की लेट फीस के साथ अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। 
  • उन लोगों के टैक्स रिटर्न भरने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा, जिनकी सालाना आय छूट की सीमा से कम है। हालांकि, इसमें एक पेंच है…

नई टैक्स व्यवस्था के तहत 2.5 लाख रुपये से कम आय वालों को आयकर से छूट का प्रावधान है। यानी अगर कोई आयकर प्रदाता सालाना 2.5 लाख रुपये से कम कमाता है, तो उसे आईटी रिटर्न फाइल करने में कोई लेट फीस नहीं देनी होगी।

डेडलाइन से चूके तो और क्या समस्या?


अगर 31 जुलाई की डेडलाइन तक उपभोक्ता आयकर रिटर्न फाइल करने से चूक जाते हैं तो उन्हें तय टैक्स (आउटस्टैंडिंग अमाउंट) पर एक फीसदी का ब्याज भी चुकाना होगा। यानी एक अगस्त से टैक्स प्रदाताओं को टैक्स के साथ ब्याज की राशि भी चुकानी पड़ेगी। इतना ही नहीं अगर कोई उपभोक्ता किसी महीने की 5 तारीख या उसके बाद टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो उसे पूरे महीने का ब्याज देना पड़ेगा। Income Tax Returns

क्या होगा अगर 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल करने से चूके?


अगर टैक्स प्रदाता 31 दिसंबर की आयकर रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन से भी चूक जाते हैं तो उन्हें अपने वार्ड के इनकम टैक्स कमिश्नर के सामने माफी की अपील देनी होगी। इसके बाद ही उन्हें रिफंड या नुकसान को कैरी फॉरवर्ड करने की इजाजत होगी। इसके लिए विभाग ने एक फॉर्म ‘आईटीआर यू’ निकाला है, जिसमें उपभोक्ता अपडेट के साथ रिटर्न फाइल कर सकता है। इसमें उसे आय पर देर से कर जमा करने की वजह भी बतानी होगी। जैसे- पहले रिटर्न नहीं भरा गया, आय गलत बताई गई, गलत दर पर कर लगाया गया, आदि। Income Tax Returns

Filing ITR 2022: आईटीआर फाइल करने से पहले ध्यान दें ! नहीं किया यह काम तो सारी मेहनत हो जाएगी बेकार !

Filing ITR 2022: आईटीआर फाइल करने से पहले ध्यान दें ! नहीं किया यह काम तो सारी मेहनत हो जाएगी बेकार !

आईटीआर फाइल (Filing ITR ) करने की लास्ट डेट ( ITR Filing last Date) 31 जुलाई है। यदि आईटीआर को दाखिल करने की तारीख से 120 दिनों के भीतर सत्यापित नहीं किया जाता है तो इसे वैध नहीं माना जाएगा।

Filing ITR 2022
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Filing ITR 2022: आईटीआर फाइल (Filing ITR ) करने की लास्ट डेट ( ITR Filing last Date) 31 जुलाई है और अभी इसके बढ़ने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। ऐसे में अब आपके पास केवल 6 दिन बचे हैं। अगर आप आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इसका सत्यापन (वैरिफिकेशन) किया जाना जरूरी है। Filing ITR 2022

आयकर कानूनों के अनुसार, यदि आईटीआर को दाखिल करने की तारीख से 120 दिनों के भीतर सत्यापित नहीं किया जाता है तो इसे वैध नहीं माना जाएगा। कोई भी करदाता आईटीआर को छह तरीकों से सत्यापित कर सकता है। इसमें पांच तरीके इलेक्ट्रॉनिक हैं। जब आईटीआर के ऑडिट की आवश्यकता नहीं होती है तब इन छह तरीकों से सत्यापन किया जा सकता है। आमतौर पर आईटीआर-1, आईटीआर-2 और आईटीआर-4 के ऑडिट की आवश्यकता नहीं होती है। आईए जानते हैं कि किन-किन तरीकों से आईटीआर को सत्यापित किया जा सकता है। Filing ITR 2022

1. आधार आधारित ओटीपी

आधार आधारित वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) का उपयोग करके आईटीआर को सत्यापित किया जा सकता है। इसके लिए मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा होना चाहिए। साथ ही आधार और पैन कार्ड भी एक-दूसरे से जुड़े होने चाहिए। आईटीआर सत्यापन के लिए आयकर विभाग की वेबसाइट के ‘ई-वेरिफाई’पेज पर जाकर ‘मैं आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी का उपयोग करके सत्यापित करना चाहता हूं’का चयन करें और ‘कंटीन्यू’पर क्लिक करें।

स्क्रीन पर एक पॉपअप खुलेगा। ‘आई एग्री वेलिडेट माय आधार डिटेल्स’ पर टिक करके ‘जेनरेट आधार ओटीपी’पर क्लिक करें। छह नंबर का ओटीपी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा। ओटीपी को बॉक्स में दर्ज करके सबमिट कर दें। सफल होने पर आपका आईटीआर वेरिफाई हो जाएगा। ओटीपी सिर्फ 15 मिनट के लिए ही वैध रहेगा। Filing ITR 2022

2. हस्ताक्षर किया हुआ आईटीआर-वी भेजें

अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आईटीआर सत्यापित नहीं करा पा रहे हैं तो आप आयकर विभाग को अपने आईटीआर-वी (एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट) की हस्ताक्षर की गई कॉपी भेज सकते हैं। इसे स्पीड पोस्ट या सामान्य पोस्ट से भेजें। कुरियर मान्य नहीं होगा। आईटीआर प्राप्त होने के बाद विभाग आपको मैसेज और ईमेल के जरिए सूचित कर देगा।

3. नेट-बैंकिंग

‘ई-वेरिफाई’ पेज पर ‘थ्रू नेट बैंकिंग’ का चयन करें और ‘कंटिन्यू’ पर क्लिक करें। अब उस बैंक का चयन करें जिसके जरिए आप आईटीआर वेरिफाई कराना चाहते हैं और ‘कंटिन्यू’ पर क्लिक करें। स्क्रीन पर डिसक्लेमर के साथ एक पॉपअप आएगा। इसे पढ़कर ‘कंटीन्यू’ पर क्लिक करें। इसके बाद अपने बैंक अकाउंट की नेट बैंकिंग को लॉगइन करना होगा। ‘ई-वेरिफाई’ विकल्प का चयन करें। ऐसा करके आप आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर चले जाएंगे। अब आईटीआर फॉर्म पर जाएं और ई-वेरिफाई पर क्लिक करें। ऐसा करते ही आपका आईटीआर सफलतापूर्व वेरिफाई हो जाएगा।

4. बैंक खाते से

इसमें बैंक खाते से इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (ईवीसी) जेनरेट करके आईटीआर वेरिफाई करना होगा। ‘ई-वेरिफाई’ पेज पर जाकर ‘थ्रू बैंक अकाउंट’ विकल्प चुनकर ‘कंटिन्यू’ पर क्लिक करें। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर ईवीसी जारी होगा। इसे दर्ज करके ‘ई-वेरिफीई’ पर क्लिक करें। Filing ITR 2022

5. डीमैट खाता

इसकी प्रक्रिया बैंक खाते से आईटीआर वेरिफाई करने के समान है। ‘ई-वेरिफाई’ पेज पर जाकर ‘थ्रू डीमैट अकाउंट’ विकल्प चुनकर ‘कंटिन्यू’ पर क्लिक करें। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (ईवीसी) जारी होगा। इसे दर्ज करके ‘ई-वेरिफीई’ पर क्लिक करें।Filing ITR 2022

6. बैंक एटीएम

बैंक के एटीएम कार्ड के जरिए भी ईवीसी जारी किया जा सकता है। हालांकि, कुछ सीमित बैंक में ही यह सुविधा उपलब्ध है। अपने बैंक के एटीएम पर जाएं और एटीएम कार्ड स्वाइप करें। एटीएम पिन दर्ज करें और जनरेट ईवीसी फॉर इनकम टैक्स फाइलिंग का चयन करें। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ईवीसी भेजा जाएगा। इस बात का ख्याल रखें कि पैन नंबर बैंक के साथ रजिस्टर्ड हो। ‘ई-वेरिफाई रिटर्न’ ऑप्शन पर जाएं। आईटीआर सलेक्ट करें। इसके बाद ‘आई ऑलरेडी हैव एन ईवीसी’ का चयन करें। ईवीसी कोड को दर्ज करके ‘ई-वेरिफाई’ पर क्लिक करें। Filing ITR 2022