Income Tax Returns: चूक गए इनकम टैक्स भरने का मौका, फिर मिलेगा अवसर या होगी कार्रवाई? जानें सब कुछ

Income Tax Returns: चूक गए इनकम टैक्स भरने का मौका, फिर मिलेगा अवसर या होगी कार्रवाई? जानें सब कुछ

आयकर रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन खत्म होने के साथ ही यह सवाल उठने लगे हैं कि आखिर जिन लोगों ने अब तक रिटर्न फाइल नहीं किया है, एक अगस्त से उनके साथ क्या होगा? क्या आयकर विभाग उन पर किसी तरह की कार्रवाई कर सकता है या उनके लिए टैक्स भरने का मौका बरकरार रहेगा। आइए जानते हैं…

Income tax Returns
Income Tax Returns

Income Tax Returns: चूक गए इनकम टैक्स भरने का मौका, फिर मिलेगा अवसर या होगी कार्रवाई? जानें सब कुछ !

Income Tax Returns: आयकर विभाग की तरफ से वित्त वर्ष 2021-22 में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की 31 जुलाई की डेडलाइन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सोशल मीडिया पर इनकम टैक्स पोर्टल को लेकर की गई शिकायतों के बावजूद विभाग ने तय तारीख को नहीं बढ़ाया है। आज रात 10 बजे तक 63,47,054 आईटी रिटर्न दाखिल किए गए, जबकि पिछले एक घंटे में 4,60,496 आईटी रिटर्न भरे गए। 


ऐसे में यह सवाल उठने लगे हैं कि आखिर जिन लोगों ने अब तक रिटर्न फाइल नहीं किया है, एक अगस्त से उनके साथ क्या होगा? क्या आयकर विभाग उन पर किसी तरह की कार्रवाई कर सकता है या उनके लिए टैक्स भरने का मौका बरकरार रहेगा। आइए जानते हैं…

1. जुर्माने का है प्रावधान


सरकार के नियमों के मुताबिक, जो भी टैक्स प्रदाता 31 जुलाई तक अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं, उनके पास अभी भी आयकर भरने का मौका बरकरार है। लोग 31 दिसबंर तक आयकर भर सकते हैं। हालांकि, डेडलाइन निकलने के बाद अब लोगों को इसके लिए जुर्माना भरना पड़ेगा। 1961 के आयकर कानून के मुताबिक, 31 जुलाई के बाद टैक्स भरने वालों पर धारा 234ए के तहत ब्याज के साथ आयकर भरना होगा।

2. किस पर कितने जुर्माने का नियम?


31 जुलाई के बाद टैक्स प्रदाताओं को जुर्माने के साथ रिटर्न फाइल करने का मौका मिलेगा। हालांकि, अलग-अलग आय वर्ग के लिए जुर्माने की रकम अलग होगी। Income Tax Returns

  • 5 लाख तक की सालाना तनख्वाह वाले लोग 31 दिसंबर तक 1,000 रुपये के जुर्माने के साथ रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
  • 5 लाख रुपये से ज्यादा की सालाना तनख्वाह वाले 5,000 रुपये की लेट फीस के साथ अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। 
  • उन लोगों के टैक्स रिटर्न भरने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा, जिनकी सालाना आय छूट की सीमा से कम है। हालांकि, इसमें एक पेंच है…

नई टैक्स व्यवस्था के तहत 2.5 लाख रुपये से कम आय वालों को आयकर से छूट का प्रावधान है। यानी अगर कोई आयकर प्रदाता सालाना 2.5 लाख रुपये से कम कमाता है, तो उसे आईटी रिटर्न फाइल करने में कोई लेट फीस नहीं देनी होगी।

डेडलाइन से चूके तो और क्या समस्या?


अगर 31 जुलाई की डेडलाइन तक उपभोक्ता आयकर रिटर्न फाइल करने से चूक जाते हैं तो उन्हें तय टैक्स (आउटस्टैंडिंग अमाउंट) पर एक फीसदी का ब्याज भी चुकाना होगा। यानी एक अगस्त से टैक्स प्रदाताओं को टैक्स के साथ ब्याज की राशि भी चुकानी पड़ेगी। इतना ही नहीं अगर कोई उपभोक्ता किसी महीने की 5 तारीख या उसके बाद टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो उसे पूरे महीने का ब्याज देना पड़ेगा। Income Tax Returns

क्या होगा अगर 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल करने से चूके?


अगर टैक्स प्रदाता 31 दिसंबर की आयकर रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन से भी चूक जाते हैं तो उन्हें अपने वार्ड के इनकम टैक्स कमिश्नर के सामने माफी की अपील देनी होगी। इसके बाद ही उन्हें रिफंड या नुकसान को कैरी फॉरवर्ड करने की इजाजत होगी। इसके लिए विभाग ने एक फॉर्म ‘आईटीआर यू’ निकाला है, जिसमें उपभोक्ता अपडेट के साथ रिटर्न फाइल कर सकता है। इसमें उसे आय पर देर से कर जमा करने की वजह भी बतानी होगी। जैसे- पहले रिटर्न नहीं भरा गया, आय गलत बताई गई, गलत दर पर कर लगाया गया, आदि। Income Tax Returns

Income Tax Return filing before 31st July | 31 जुलाई से पहले फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न, जानिए ITR भरने के 5 फायदे

Income Tax Return filing before 31st July | 31 जुलाई से पहले फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न, जानिए ITR भरने के 5 फायदे

31 जुलाई से पहले फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न, जानिए ITR भरने के 5 फायदे

इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर (ITR) भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. फाइनेंशियल ईयर 2021-22 या असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए टैक्सपेयर्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR Filing 2022-23) दाखिल कर सकते हैं. सरकार ने इस साल आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई तय किया है.

Income Tax Return filing before 31st July | 31 जुलाई से पहले फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न, जानिए ITR भरने के 5 फायदे

आसानी से मिलता है बैंक लोन

बैंक और अन्‍य लोन देने वाली संस्‍थाएं आईटीआर रिसिप्ट को सबसे विश्वसनीय आय प्रमाण मानते हैं. यदि आप आईटीआर दाखिल कर रहे हैं और भविष्‍य में जब आप कार, लोन या होम लोन सहित किसी भी तरह का ऋण लेते हैं तो आपको इसमें आईटीआर बहुत मदद करेगी और और आपको आसानी से ऋण मिलेगा.

TDS रिफंड के लिए जरूरी

यदि आपकी आय इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती, तो भी किसी वजह से टीडीएस कट जाता है. ऐसे में आपको रिफंड तभी मिलेगा, जब आप आरटीआर दाखिल करेंगे. आईटीआर दाखिल होने के बाद ही आयकर विभाग उसका आकलन करता है कि आप पर कर देयता बनती है या नहीं. अगर आपका रिफंड बन रहा है तो डिपार्टमेंट उसे प्रोसेस करके आपके बैंक अकाउंट में डाल देता है.

लॉस सेट ऑफ करने में मददगार

शेयर या म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए भी ITR बहुत मददगार है. इनमें घाटा होने की स्थिति में घाटे को अगले साल कैरी फारवर्ड कर इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है. अगले साल कैपिटल गेन होने पर घाटे को फायदे से एडजस्ट कर दिया जाएगा और इससे आपको टैक्स छूट का फायदा मिलेगा.

वीजा मिलने में आसानी

बहुत से देश वीजा देते समय लोगों से उनके आय का प्रमाण मांगते हैं. आईटीआर की रसीदें आपकी आय का पुख्‍ता प्रमाण होती हैं. इससे उस देश के अ‍धिकारियों को, जहां आप जाना चाहते हैं, को आपकी आय का अंदाजा लगाने में मदद मिलती है और आईटीआर रिसिप्‍ट यह सुनिश्चित करती हैं कि आप अपनी यात्रा होने वाले खर्च को वहन करने में सक्षम हैं.

इनकम और एड्रेस प्रूफ

इनकम और एड्रेस प्रूफ के लिए आईटीआर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है. सरकारी काम हो या प्राइवेट, इनकम या एड्रेस प्रूफ के लिए आईटीआर की कॉपी दे सकते हैं. इसमें आपकी कमाई और निवास आदि का पूरा विवरण होता है.

Income Tax Return : इनकम टैक्स लायक नहीं कमाई! फिर भी भरे टैक्स रिटर्न, जानिए क्या हैं इसके फायदे। 2022

Income Tax Return

Income Tax Return :

अगर आप की कमाई Tax Exemption Limit के नीचे आती है तो कानून आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा करके आपको ही फायदा उसे हाथ धो बैठते हैं इसलिए टैक्स एक्सपर्ट सभी को आइटीआर भरने की सलाह देते हैं टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 है

Income Tax Return : अगर आपने अब तक अपना आईटीआर नहीं भरा है तो फटाफट भर ले वित्तीय वर्ष 2021 22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ गई है अगर आप ने भी अब तक Income Tax Return नहीं भरा है तो जल्दी कर ले 31 मार्च तक अगर आपने आइटीआर रिटर्न नहीं भरा तो आपको जुर्माने के साथ जेल भी हो सकती है |

Income Tax Return
Income Tax Return

इनकम टैक्स भरना अनिवार्य :

कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 60 वर्ष से कम है और दो सालाना ढाई लाख रुपए तक कमाते हैं उन्हें इनकम टैक्स में छूट मिलती है, लेकिन वह व्यक्ति जिसकी कुल कमाई टैक्स छूट की सीमा से ज्यादा होती है उसे Income Tax Return भरना अनिवार्य होता है | हालांकि सभी जानते हैं कि 60 साल से ज्यादा और 80 साल से कम सीनियर सिटीजन के लिए छूट की सीमा ₹300000 है जबकि सुपर सीनियर सिटीजन यानी 80 साल से ऊपर के व्यक्ति के लिए यह सीमा ₹500000 तक की है, दोस्तों यदि आपकी सैलरी इनकम टैक्स की सीमा से कम है तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहिए क्योंकि इसके कई फायदे हैं |

इनकम टैक्स रिटर्न भरने के फायदे :

  1. लोन की योग्यता क्या होती है :

अगर आप कोई लोन लेने जा रहे हैं तो बैंक पकी योग्यता की जांच पड़ताल करता है जो इनकम के आधार पर ही होती है, बैंक कितना लोन देगा उसी बात पर निर्भर करता है कि आप कितने हैं और आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कितने का किया है, आइटीआर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सभी बैंक लोन की आसान प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं | Income Tax Return

आमतौर पर बैंक लोन प्रोसेसिंग के लिए ग्राहकों से 3 आइटीआर की मांग करते हैं इसलिए अगर आपको होम लोन लेकर खरीदना चाहते हैं या फिर कर लेना चाहते हैं या पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आपको इनकम टैक्स जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे लोन मिलने में आसानी होती है |

2. टैक्स रिफंड के लिए जरूरी है आइटीआर:

अगर आप आइटीआर फाइल करते हैं तो आप टर्म डिपॉजिट जैसी बचत योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज पर जो टैक्स लगता है उसे बता सकते हैं डिविडेंड इनकम पर भी टैक्स बचाया जा सकता है फंड के जरिए आप टैक्स को क्लेम कर सकते हैं अगर आपका कुल इनकम करो तो की कमाई से ढाई लाख रुपए से ज्यादा हो जाता है तो उसी स्थिति में भी आप अपना कटा हुआ टीडीएस क्लेम कर सकते हैं |

3. पता और इनकम प्रूफ के लिए वैद्य डॉक्यूमेंट है :

इनकम टैक्स एसेसमेंट ऑर्डर को वार्ड एड्रेस प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है इसका इस्तेमाल आधार कार्ड बनवाने में भी किया जा सकता है कंपनी की ओर से कर्मचारियों को form16 जारी किया जाता है जो कि इसका इनकम प्रूफ होता है खुद का काम करने वाले आखिरी लाइन सर के लिए भी आइटीआर फाइलिंग डॉक्यूमेंट इनकम प्रूफ की तरह काम करता है |

Some Important Links to Use

File your ITRClick Here
Office Website of Income TaxClick Here
Join Our Telegram GroupClick Here

Income Tax Return : अगर आपने अब तक अपना आईटीआर नहीं भरा है तो फटाफट भर ले वित्तीय वर्ष 2021 22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ गई है अगर आप ने भी अब तक Income Tax Return नहीं भरा है तो जल्दी कर ले 31 मार्च तक अगर आपने आइटीआर रिटर्न नहीं भरा तो आपको जुर्माने के साथ जेल भी हो सकती है |