Mukhyamantri Udyami Yojana Bihar 2022 | मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग/महिला/युवा उद्यमी योजना

Bihar Mukhyamatri Udyami Yojna 2021

मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग/महिला/युवा उद्यमी योजना

योजना का नाम :मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग/महिला/युवा उद्यमी योजना
योजना प्रारंभ की तिथि :मई 2021
संक्षिप्त विवरण :Mukhyamantri Udyami Yojana Bihar 2022 मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नितीश कुमार के द्वारा मई 2021 में की गई गई है | इस योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग/महिला/युवा को 10 लाख तक का ऋण दिया जाता है |
Mukhyamantri Udyami Yojana Bihar 2022
Mukhyamantri Udyami Yojana Bihar 2022
मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग/महिला/युवा उद्यमी योजना क्या है ?
जैसा की हम सभी जानते हैं, की कोरोना काल में बहुत लोगों की आजीविका के संसाधन/व्यापार सब बंद होने की स्थिथि में आ गया है, इसकी चिंता बिहार सरकार को भी सताने लगी | इस परिस्थिथि से निपटने के लिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नितीश कुमार के द्वारा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग/महिला/युवा उद्यमी योजना की शुरुआत मई 2021 में की गई गई | इस योजना के लिए पात्र आवेदकों को सरकार द्वारा अधिकतम 10 लाख तक का ऋण दिया जाता है | जिसमे 50% अनुदान तथा बाकि 50% यानि 5 लाख रूपये पर 1% ब्याज दर से सरकार को वापस करना होगा |
योजना का नाम :मुख्यमत्री उद्यमी योजना, बिहार 2023
योजना प्रारंभ की तिथि :मई 2021
कौन-कौन लोग आवेदन कर सकते हैं ?अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग/महिला/ सभी वर्गों के युवा
ऋण की राशि :अधिकतम 10 लाख
आधिकारिक वेबसाइट :Click Here

Mukhyamantri Udyami Yojana Bihar 2022

  1. सम्बंधित प्रक्षेत्र के युवा युवतियों को कुल परियोजना लागत (प्रति इकाई) का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपया 5,00,000 (पाँच लाख) ब्याज मुक्त ऋण जिसे 7 वर्षों (84 समान क़िस्तों) में अदा करना है
  2. स्वीकृत राशि का 50% अधिकतम 5,00,000(पांच लाख) विशेष प्रोत्साहन योजनान्तर्गत अनुदान/सब्सिडी देय होगा
  3. चयन के उपरांत लाभुकों के प्रशिक्षण के लिए प्रति इकाई रूपया 25,000 की व्यवस्था
  4. इस योजना के अंतर्गत केवल नये उद्योंगों के स्थापना के लिए लाभ देय होगा I इन इकाइयों को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन निति 2016 का लाभ भी देय होगा
  5. स्वीकृत राशि अधिकतम दो किस्तों में भुगतान किया जायेगा
  6. योजना का लाभ परिवार के किसी एक सदस्य को ही दिया जायेगा

Mukhyamantri Udyami Yojana Bihar 2022 योग्यता | Eligibility :

  • लाभुक बिहार के स्थायी निवासी हों
  • अनुसूचित जाती /अनुसूचित जनजाति /अति पिछड़ा वर्ग/महिला/युवा के अंतर्गत हो
  • कम से कम 10+2 या इंटरमीडिएट, आई टी आई, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण हो
  • उम्र सीमा 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच हो
  • इकाई प्रोप्राइटरशीप फर्म, पार्टनरशीप फर्म, LLP अथवा, PVT.LTD.Company हो
  • प्रोप्राइटरशिप फर्म उद्यमी द्वारा अपने निजी PAN पर किया जा सकता है
  • प्रस्तावित फर्म के नाम से चालू खाता (Current Account) हो

Mukhyamantri Udyami Yojana Bihar 2022 Important Documents :

  • स्थाई निवास प्रमाण-पत्र
  • मैट्रिक प्रमाण- पत्र (जन्म तिथि के सत्यापन हेतु)
  • इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता प्रमाण-पत्र |
  • जाति प्रमाण-पत्र (पिता के नाम से)
  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • फोटो (तुरंत का खींचा हुआ पासपोर्ट साइज़ 120 KB)
  • हस्ताक्षर का नमूना (अधिकतम 120 KB)
  • Current Account संकल्प के निर्गत की तिथि SC/ST के लिए दिनांक 17/05/2018 के बाद का साक्ष्य के साथ |
  • Current Account संकल्प के निर्गत की तिथि अति पिछड़ा वर्ग के लिए दिनांक 04/02/2020 के बाद का साक्ष्य के साथ |
  • Current Account संकल्प के निर्गत की तिथि Female के लिए दिनांक 18-05-2018 के बाद का साक्ष्य के साथ |

नोट :-दिनांक 18 जून 2021 से आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से udyamiuser.bihar.gov.in/ पर प्राप्त किये जायेंगें


 

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