मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग/महिला/युवा उद्यमी योजना
योजना का नाम : | मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग/महिला/युवा उद्यमी योजना |
योजना प्रारंभ की तिथि : | मई 2021 |
संक्षिप्त विवरण : | Mukhyamantri Udyami Yojana Bihar 2022 मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नितीश कुमार के द्वारा मई 2021 में की गई गई है | इस योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग/महिला/युवा को 10 लाख तक का ऋण दिया जाता है | |

मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग/महिला/युवा उद्यमी योजना क्या है ? |
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जैसा की हम सभी जानते हैं, की कोरोना काल में बहुत लोगों की आजीविका के संसाधन/व्यापार सब बंद होने की स्थिथि में आ गया है, इसकी चिंता बिहार सरकार को भी सताने लगी | इस परिस्थिथि से निपटने के लिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नितीश कुमार के द्वारा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग/महिला/युवा उद्यमी योजना की शुरुआत मई 2021 में की गई गई | इस योजना के लिए पात्र आवेदकों को सरकार द्वारा अधिकतम 10 लाख तक का ऋण दिया जाता है | जिसमे 50% अनुदान तथा बाकि 50% यानि 5 लाख रूपये पर 1% ब्याज दर से सरकार को वापस करना होगा | |
योजना का नाम : | मुख्यमत्री उद्यमी योजना, बिहार 2023 |
योजना प्रारंभ की तिथि : | मई 2021 |
कौन-कौन लोग आवेदन कर सकते हैं ? | अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग/महिला/ सभी वर्गों के युवा |
ऋण की राशि : | अधिकतम 10 लाख |
आधिकारिक वेबसाइट : | Click Here |
Mukhyamantri Udyami Yojana Bihar 2022
- सम्बंधित प्रक्षेत्र के युवा युवतियों को कुल परियोजना लागत (प्रति इकाई) का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपया 5,00,000 (पाँच लाख) ब्याज मुक्त ऋण जिसे 7 वर्षों (84 समान क़िस्तों) में अदा करना है
- स्वीकृत राशि का 50% अधिकतम 5,00,000(पांच लाख) विशेष प्रोत्साहन योजनान्तर्गत अनुदान/सब्सिडी देय होगा
- चयन के उपरांत लाभुकों के प्रशिक्षण के लिए प्रति इकाई रूपया 25,000 की व्यवस्था
- इस योजना के अंतर्गत केवल नये उद्योंगों के स्थापना के लिए लाभ देय होगा I इन इकाइयों को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन निति 2016 का लाभ भी देय होगा
- स्वीकृत राशि अधिकतम दो किस्तों में भुगतान किया जायेगा
- योजना का लाभ परिवार के किसी एक सदस्य को ही दिया जायेगा
Mukhyamantri Udyami Yojana Bihar 2022 योग्यता | Eligibility :
- लाभुक बिहार के स्थायी निवासी हों
- अनुसूचित जाती /अनुसूचित जनजाति /अति पिछड़ा वर्ग/महिला/युवा के अंतर्गत हो
- कम से कम 10+2 या इंटरमीडिएट, आई टी आई, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण हो
- उम्र सीमा 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच हो
- इकाई प्रोप्राइटरशीप फर्म, पार्टनरशीप फर्म, LLP अथवा, PVT.LTD.Company हो
- प्रोप्राइटरशिप फर्म उद्यमी द्वारा अपने निजी PAN पर किया जा सकता है
- प्रस्तावित फर्म के नाम से चालू खाता (Current Account) हो
Mukhyamantri Udyami Yojana Bihar 2022 Important Documents :
- स्थाई निवास प्रमाण-पत्र
- मैट्रिक प्रमाण- पत्र (जन्म तिथि के सत्यापन हेतु)
- इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता प्रमाण-पत्र |
- जाति प्रमाण-पत्र (पिता के नाम से)
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- फोटो (तुरंत का खींचा हुआ पासपोर्ट साइज़ 120 KB)
- हस्ताक्षर का नमूना (अधिकतम 120 KB)
- Current Account संकल्प के निर्गत की तिथि SC/ST के लिए दिनांक 17/05/2018 के बाद का साक्ष्य के साथ |
- Current Account संकल्प के निर्गत की तिथि अति पिछड़ा वर्ग के लिए दिनांक 04/02/2020 के बाद का साक्ष्य के साथ |
- Current Account संकल्प के निर्गत की तिथि Female के लिए दिनांक 18-05-2018 के बाद का साक्ष्य के साथ |
नोट :-दिनांक 18 जून 2021 से आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से udyamiuser.bihar.gov.in/ पर प्राप्त किये जायेंगें
Mukhyamantri Udyami Yojana Bihar 2022 Important Links
Apply Online | Registration / Login |
परियोजना की सूची | Click Here |
Udyog AADHAR Registration | Click Here |
Official Website | Click Here |