मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग/महिला/युवा उद्यमी योजना
जानें ! इस पोस्ट में क्या-क्या है ?
योजना का नाम :
मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग/महिला/युवा उद्यमी योजना
योजना प्रारंभ की तिथि :
मई 2021
संक्षिप्त विवरण :
Mukhyamantri Udyami Yojana Bihar 2022 मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नितीश कुमार के द्वारा मई 2021 में की गई गई है | इस योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग/महिला/युवा को 10 लाख तक का ऋण दिया जाता है |
Mukhyamantri Udyami Yojana Bihar 2022
मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग/महिला/युवा उद्यमी योजना क्या है ?
जैसा की हम सभी जानते हैं, की कोरोना काल में बहुत लोगों की आजीविका के संसाधन/व्यापार सब बंद होने की स्थिथि में आ गया है, इसकी चिंता बिहार सरकार को भी सताने लगी | इस परिस्थिथि से निपटने के लिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नितीश कुमार के द्वारा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग/महिला/युवा उद्यमी योजना की शुरुआत मई 2021 में की गई गई | इस योजना के लिए पात्र आवेदकों को सरकार द्वारा अधिकतम 10 लाख तक का ऋण दिया जाता है | जिसमे 50% अनुदान तथा बाकि 50% यानि 5 लाख रूपये पर 1% ब्याज दर से सरकार को वापस करना होगा |
योजना का नाम :
मुख्यमत्री उद्यमी योजना, बिहार 2023
योजना प्रारंभ की तिथि :
मई 2021
कौन-कौन लोग आवेदन कर सकते हैं ?
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग/महिला/ सभी वर्गों के युवा
सम्बंधित प्रक्षेत्र के युवा युवतियों को कुल परियोजना लागत (प्रति इकाई) का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपया 5,00,000 (पाँच लाख) ब्याज मुक्त ऋण जिसे 7 वर्षों (84 समान क़िस्तों) में अदा करना है
स्वीकृत राशि का 50% अधिकतम 5,00,000(पांच लाख) विशेष प्रोत्साहन योजनान्तर्गत अनुदान/सब्सिडी देय होगा
चयन के उपरांत लाभुकों के प्रशिक्षण के लिए प्रति इकाई रूपया 25,000 की व्यवस्था
इस योजना के अंतर्गत केवल नये उद्योंगों के स्थापना के लिए लाभ देय होगा I इन इकाइयों को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन निति 2016 का लाभ भी देय होगा
स्वीकृत राशि अधिकतम दो किस्तों में भुगतान किया जायेगा
योजना का लाभ परिवार के किसी एक सदस्य को ही दिया जायेगा