Income Tax Return :
अगर आप की कमाई Tax Exemption Limit के नीचे आती है तो कानून आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा करके आपको ही फायदा उसे हाथ धो बैठते हैं इसलिए टैक्स एक्सपर्ट सभी को आइटीआर भरने की सलाह देते हैं टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 है
Income Tax Return : अगर आपने अब तक अपना आईटीआर नहीं भरा है तो फटाफट भर ले वित्तीय वर्ष 2021 22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ गई है अगर आप ने भी अब तक Income Tax Return नहीं भरा है तो जल्दी कर ले 31 मार्च तक अगर आपने आइटीआर रिटर्न नहीं भरा तो आपको जुर्माने के साथ जेल भी हो सकती है |

इनकम टैक्स भरना अनिवार्य :
कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 60 वर्ष से कम है और दो सालाना ढाई लाख रुपए तक कमाते हैं उन्हें इनकम टैक्स में छूट मिलती है, लेकिन वह व्यक्ति जिसकी कुल कमाई टैक्स छूट की सीमा से ज्यादा होती है उसे Income Tax Return भरना अनिवार्य होता है | हालांकि सभी जानते हैं कि 60 साल से ज्यादा और 80 साल से कम सीनियर सिटीजन के लिए छूट की सीमा ₹300000 है जबकि सुपर सीनियर सिटीजन यानी 80 साल से ऊपर के व्यक्ति के लिए यह सीमा ₹500000 तक की है, दोस्तों यदि आपकी सैलरी इनकम टैक्स की सीमा से कम है तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहिए क्योंकि इसके कई फायदे हैं |
इनकम टैक्स रिटर्न भरने के फायदे :
- लोन की योग्यता क्या होती है :
अगर आप कोई लोन लेने जा रहे हैं तो बैंक आपकी योग्यता की जांच पड़ताल करता है जो इनकम के आधार पर ही होती है, बैंक कितना लोन देगा उसी बात पर निर्भर करता है कि आप कितने हैं और आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कितने का किया है, आइटीआर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सभी बैंक लोन की आसान प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं | Income Tax Return
आमतौर पर बैंक लोन प्रोसेसिंग के लिए ग्राहकों से 3 आइटीआर की मांग करते हैं इसलिए अगर आपको होम लोन लेकर खरीदना चाहते हैं या फिर कर लेना चाहते हैं या पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आपको इनकम टैक्स जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे लोन मिलने में आसानी होती है |
2. टैक्स रिफंड के लिए जरूरी है आइटीआर:
अगर आप आइटीआर फाइल करते हैं तो आप टर्म डिपॉजिट जैसी बचत योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज पर जो टैक्स लगता है उसे बता सकते हैं डिविडेंड इनकम पर भी टैक्स बचाया जा सकता है फंड के जरिए आप टैक्स को क्लेम कर सकते हैं अगर आपका कुल इनकम करो तो की कमाई से ढाई लाख रुपए से ज्यादा हो जाता है तो उसी स्थिति में भी आप अपना कटा हुआ टीडीएस क्लेम कर सकते हैं |
3. पता और इनकम प्रूफ के लिए वैद्य डॉक्यूमेंट है :
इनकम टैक्स एसेसमेंट ऑर्डर को वार्ड एड्रेस प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है इसका इस्तेमाल आधार कार्ड बनवाने में भी किया जा सकता है कंपनी की ओर से कर्मचारियों को form16 जारी किया जाता है जो कि इसका इनकम प्रूफ होता है खुद का काम करने वाले आखिरी लाइन सर के लिए भी आइटीआर फाइलिंग डॉक्यूमेंट इनकम प्रूफ की तरह काम करता है |
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Income Tax Return : अगर आपने अब तक अपना आईटीआर नहीं भरा है तो फटाफट भर ले वित्तीय वर्ष 2021 22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ गई है अगर आप ने भी अब तक Income Tax Return नहीं भरा है तो जल्दी कर ले 31 मार्च तक अगर आपने आइटीआर रिटर्न नहीं भरा तो आपको जुर्माने के साथ जेल भी हो सकती है |