Dhan Adhiprapti 2021 Online Apply
जानें ! इस पोस्ट में क्या-क्या है ?
धान अधिप्राप्ति 2021 ऑनलाइन आवेदन
Name of Post: | Dhan Adhiprapti 2021 Online Apply | धान अधिप्राप्ति 2021 ऑनलाइन आवेदन |
Post Date : | 01 Oct 2021 | 12:30 AM |
Short Information: | खरीफ मौसम के अभियान की सफलता के लिए कृषि विभाग ने सहकारिता विभाग के साथ मिल कर तैयारी शुरू कर दी है | यदि आप भी अपने खरीफ फसल को पैक्स/व्यापर मंडल में बेचना चाहते है तो हम आपको इससे संबंधित सारी जानकारी इस पोस्ट में उपलब्ध कराएँगे | Dhan Adhiprapti 2021 Online Apply | धान अधिप्राप्ति 2021 ऑनलाइन आवेदन |

Dhan Adhiprapti Online Apply 2021-22 | धान अधिप्राप्ति बिहार ऑनलाइन आवेदन 2021 | Dhan Adhiprapti Online Apply 2021
बिहार राज्य धान अधिप्राप्ति योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है जिसका शुभारम्भ बिहार के माननीय मुख्यमत्री नितीश कुमार ने किया | इस योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार के किसानों के धान की खरीददारी सरकार द्वारा निर्धारित न्यनतम समर्थन मूल्य पर करना है |
धान अधिप्राप्ति बिहार ऑनलाइन आवेदन 2021-22
खरीफ मौसम के अभियान की सफलता के लिए कृषि विभाग ने सहकारिता विभाग के साथ मिल कर तैयारी शुरू कर दी है | यदि आप भी अपने खरीफ फसल को पैक्स/व्यापर मंडल में बेचना चाहते है तो हम आपको इससे संबंधित सारी जानकारी इस पोस्ट में उपलब्ध कराएँगे |
बिहार राज्य धान अधिप्राप्ति योजना : 2021-22 के अंतर्गत आवेदन करने के लिए किसानों को दो भागों में बाँटा गया है |
- रैयत किसान – वो किसान जो अपनी भूमि पर खेती करते हैं और खेत का रशीद किसान के नाम पर ही है |
- गैर-रैयत किसान– वो किसान जो दुसरे की भूमि को रेहन/ बटाई पर लेकर खेती करते है और खेत का रशीद किसी अन्य के नाम पर होता है |
आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
रैयत किसान
- किसान रजिस्ट्रेशन
- आधार कार्ड
- फोटो
- बैंक के पासबुक
- खेत का रसीद
गैर-रैयत किसान
- किसान रजिस्ट्रेशन
- आधार कार्ड
- बैंक के पासबुक
- फोटो
- खेत का रसीद
धान अधिप्राप्ति 2021-22 से सम्बंधित महत्वपूर्ण बातें |
- बिहार में प्रत्येक वर्ष धान अधिप्राप्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाते हैं उसके बाद ही किसान अपना धान पैक्स/ व्यापार मंडल में बेच सकते है |
- इसके लिए आपका किसान पंजीकरण होना आवश्यक है |
- किसान पंजीकरण में जो मोबाइल नंबर पंजीकृत है वो चालू होना अनिवार्य है | क्योकि OTP आता है |
- रैयत/गैर-रैयत किसान दोनों ने धान की खेती जिस भूमि पर की है उसका मालगुजारी रसीद होना अनिवार्य है |
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